बेटी की 'अवैध' नौकरी पर नियुक्ति को लेकर CBI ने बंगाल के मंत्री से तीसरे दिन की पूछताछ
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से तीन घंटे तक पूछताछ की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से तीन घंटे तक पूछताछ की। यह लगातार तीसरा दिन था जब अधिकारी को सीबीआई ने तलब किया था। जांच एजेंसी ने उससे एक दिन पहले 10 घंटे तक पूछताछ की थी। अधिकारी सुबह करीब 11 बजे सीबीआई कार्यालय में दाखिल हुए और दोपहर करीब दो बजे रिहा हो गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की ओर से पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी की गई।
बंगाल के मंत्री और उनकी बेटी के खिलाफ शुक्रवार को सीबीआई द्वारा आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
क्या था मामला?
इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग में एक कथित भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसमें अधिकारी का नाम सामने आया था। उच्च न्यायालय एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दावा किया था कि भर्ती परीक्षा में अधिकारी की बेटी से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उसे पद से वंचित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसकी बेटी अंकिता अधिकारी के रोजगार को खारिज कर दिया था। परेश अधिकारी, एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में और उसे दो किश्तों में प्राप्त वेतन वापस करने के लिए कहा।