कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया स्कूलों में 'ग्रुप डी' कर्मियों की भर्ती के लिए CBI जांच के आदेश पर रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की खंडपीड ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी.
West Bengal: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की खंडपीड ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) से सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप 'डी' की भर्तियों में कथित अनियमितता की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने WBBSE और राज्य स्कूल सेवा आयोग को अदालत बंद होने तक नियुक्ति सबंधी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा कराने का निर्देश दिया. पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायूमूर्ति रवींद्रनाथ समंता की पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई. इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि इस हफ्ते के शुरुआत में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा WBBSE के तहत वित्तपोषित और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप डी की भर्ती में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था.