कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वन रक्षकों की नई भर्ती पर रोक लगाई

Update: 2023-06-08 13:43 GMT

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति वी.एम. वेलुमणि और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य में वन रक्षकों की भर्ती के पुराने पैनल को रद्द करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के पहले के आदेश पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की पीठ ने वन रक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखकर भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय ने राज्य के वन विभाग को आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर एक नए पैनल के साथ आने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, पुराने पैनल में शामिल लोगों के एक वर्ग ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि पूरे पैनल को रद्द करने के बजाय केवल उन लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए जिन्हें अवैध रूप से भर्ती किया गया था।

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