कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछे
कोलकाता: संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया. ज्ञात हो कि कथित तौर पर वह तब से फरार हैं जब ईडी की टीम उनके आवास पर छापा मारने आई थी और उनके समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शेख को "मास्टरमाइंड" बताते हुए कहा कि "...अगर वह कानून की अवहेलना कर रहा है, तो जाहिर तौर पर सरकार को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।" इस पर राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि राज्य फरार टीएमसी नेता का समर्थन नहीं कर रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.