Calcutta HC ने आर.जी. कर में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के निर्देश दिए

Update: 2024-08-23 11:23 GMT
Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का जिम्मा संभालने का निर्देश दिया।
आर.जी. कर के पूर्व उप चिकित्सा अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि वित्तीय अनियमितता की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में होगी।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने विशेष जांच (एसआईटी) टीम को भी निर्देश दिया, जिसका गठन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में आर.जी. कर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया था। कर को 2021 से सीबीआई अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज शनिवार सुबह 10 बजे तक सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीबीआई को अगले तीन सप्ताह में अपनी पीठ के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। पता चला है कि आरजी कर में वित्तीय अनियमितताओं पर सीबीआई की जांच इसी महीने परिसर में इसी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की
केंद्रीय एजेंसी की
चल रही जांच के साथ-साथ चलेगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज ने राज्य सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें पिछले साल राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इन्हीं अनियमितताओं के बारे में सूचित किए जाने के एक साल बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किए जाने से यह स्पष्ट है कि मामला गंभीर है, अगर ऐसा था तो एक साल पहले जब मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था तब यही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई। सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में चार वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम के गठन की घोषणा की थी, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी करेंगे। यह टीम 2021 से आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करेगी, जब यह डॉ. घोष के अधीन था। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के इस कदम को दिखावा बताया था।

(आईएएनएस)

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