Calcutta HC ने परिसर में वकीलों पर हमला करने वाली भीड़ का स्वतः संज्ञान लिया

Update: 2025-04-29 10:16 GMT
West Bengal पश्चिम बंगालकलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को पिछले सप्ताह कुछ वकीलों को भीड़ द्वारा कथित रूप से परेशान करने के मामले का स्वत: संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित की। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम ने न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित की। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य सहित वकीलों को भीड़ द्वारा परेशान करने की कथित घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को निर्देश दिया कि घटना के संबंध में याचिकाएं दर्ज की जाएं। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि महाधिवक्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और बार की तीनों शाखाओं - बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी क्लब और उच्च न्यायालय की इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटी के संबंधित सचिवों के कार्यालय में नोटिस तामील किया जाए। पीठ में न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) भी शामिल थीं। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाओं को पंजीकरण के बाद आवश्यक आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।
कुछ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष 25 अप्रैल की घटना को लाया था, जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और उनके वकील सहयोगियों को उच्च न्यायालय भवन के सामने उनके कक्ष के बाहर कुछ लोगों द्वारा घेर लिया गया था और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई थी।यह दावा करते हुए कि धक्का-मुक्की करने वाले संभवतः कुछ वादियों से जुड़े थे, वकीलों ने प्रार्थना की कि न्यायालय इस मुद्दे का संज्ञान ले और पुलिस से रिपोर्ट मांगे।
उन्होंने कहा कि धक्का-मुक्की के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कथित घटना 25 अप्रैल की शाम को उनके संज्ञान में लाई गई थी और उनके निर्देश पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को इसकी जानकारी दी।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता को भी सूचित करने और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एजी किशोर दत्ता ने उन्हें शाम को बताया कि पूरे इलाके को भीड़ से खाली करा दिया गया है।
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