Calcutta कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के आरोपी सुजॉय कृष्ण भद्र को प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में जमानत दे दी। भद्र को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने उन्हें ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया। वह स्कूल भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में भी आरोपी हैं।