कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राशन घोटाले में शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दार्जीलिंग: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि पीडीएस मामले में शाहजहां का नाम मामले के एक अन्य आरोपी के संबंध में सामने आया, जब वह ईडी की हिरासत में था। पीठ ने कहा कि इसलिए ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह तीसरी बार है जब राशन वितरण मामले में शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है. फिलहाल शाहजहां 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सीबीआई की हिरासत में हैं.
सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई
वहीं, 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टाल दी गई है. यह मामला न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शाहजहां के वकील ने मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा.