Uttarakhand: नाबालिग से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन साल की सजा

Update: 2025-10-04 06:40 GMT
Uttarakhandउत्तराखंड: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में शुक्रवार को दो आरोपियों को तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले के अनुसार, 3 अप्रैल, 2024 को नाबालिग से छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला दर्ज किया गया था। पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी सूरज अधिकारी उर्फ ​​गौरी, निवासी गुरना, पिथौरागढ़ और मुकेश कुमार, निवासी थरकोट, पिथौरागढ़ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सुशीला आर्या द्वारा 31 मई, 2024 को अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त साक्ष्य और कई गवाह पेश किए। अंततः विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई।
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