Uttarakhand: सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार मामले में ED ने 62 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
Dehradun देहरादून: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), देहरादून ने भारती देवी और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत 62 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है , एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। ईडी ने भारती देवी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत विकासनगर पुलिस स्टेशन, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी भारती देवी ने बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों , विकासनगर के रिकॉर्ड और दस्तावेजों में हेरफेर किया है ताकि बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों और जनता के धन का गबन किया जा सके ।
ईडी के अनुसार , आरोपियों ने अपने स्वयं के मौद्रिक लाभ के लिए सहकारी समिति और जनता के धन का गबन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। " ईडी की जांच में पता चला है कि इस अवैध धन का इस्तेमाल उसके बेटे रवि कुमार के नाम पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। पीओसी की पहचान के बाद, 62 लाख रुपये (लगभग) की संपत्ति को कुर्क करने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला देहरादून में स्थित एक इमारत भी शामिल है। इससे पहले, 3.18 करोड़ रुपये का पीएओ जारी किया गया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण ने की थी। इस प्रकार, इस मामले में कुल कुर्की 3.80 करोड़ रुपये की है," ईडी ने कहा ।
आगे की जांच जारी है। (एएनआई)