उत्तराखंड : छेड़छाड़ के आरोप में जेल गए शिक्षक को कोर्ट ने किया बरी
पिछले सात 13 अक्तूबर में दर्ज इस मामले पोक्सा कोर्ट ने फैसला दिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में जेल गए शिक्षक को कोर्ट ने बयानों के विरोधाभाष के चलते बरी कर दिया। पीड़िता खुद और उसके पिता आरोपों पर कोर्ट में नहीं टिक पाए। पिछले सात 13 अक्तूबर में दर्ज इस मामले पोक्सा कोर्ट ने फैसला दिया।
केस झाझरा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने कराया था। उनकी 15 वर्षीय बच्ची को शिव कुमार तोमर ने स्कूल में पढ़ाया। वह बच्ची के पिता को जानते हैं। आरोप लगाया कि घटना के दिन देर शाम वह बच्ची के घर आए। उस वक्त वह अकेली थी। वह बच्ची को छत पर लेकर गए। वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची नीचे आई और अपने पिता को घटना के बारे में बताया। आरोप लगाया कि गुरुजी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत तरीके से छुआ। केस दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में बच्ची और उसके पिता दोनों अपने बयान से पलट गए। बच्ची ने कहा कि वह मोबाइल देख रही थी। इसलिए गुरुजी ने डांटा था। उससे छेड़छाड़ नहीं हुई थी। पिता भी बयान पर नहीं टिके। ऐसे में पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा ने प्राचार्य को बरी कर दिया।source-hindustan