उत्तराखंड कैबिनेट ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियम को मंजूरी दे दी
देहरादून (एएनआई): अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड कैबिनेट ने गुरुवार को मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियम 2023 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जंगली जानवरों के हमलों के पीड़ितों के लिए मुआवजा तेजी से तय किया जाएगा। इस नियम के तहत जानवर के हमले से मामूली चोट लगने पर 15,000 रुपये और गंभीर चोट लगने पर 1 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. अधिकारियों ने कहा कि जो लोग किसी जानवर के हमले में मरेंगे, उनके परिजनों को 6 लाख रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले सभी छात्रों को राज्य परिवहन की बसों में 50% की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। (एएनआई)