Uttarakhand: लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी
Dehradun देहरादून : लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन और उच्च शिक्षा समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और फिर उन्हें मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत सुरक्षा विभाग के डाक ढांचे का पुनर्गठन शामिल है।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक Uttarakhand Integrated Metropolitan Transport Authority Bill, 2024 के प्रख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, आवास विभाग के अधीन राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्टीरियल वर्ग संवर्ग में केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावली को अंगीकृत करने और नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड वित्त सेवा के अंतर्गत सीधी भर्ती से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार state government के कार्मिकों के वेतन खातों में कारपोरेट सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा दिए जाने का निर्णय भी कैबिनेट द्वारा लिया गया। पर्यटन नीति, 2018 में संशोधन के प्रस्ताव के साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल यूनिट फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु आउटसोर्स पदों के सृजन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत देहरादून में विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना एवं विश्लेषण प्रयोगशाला हेतु सम्बन्धित पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। , नैनीताल के सहयोग से पारिवारिक न्यायालयों के मामलों पर 6-7 अप्रैल को देहरादून में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में सम्बन्धित फर्म/संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि के भुगतान हेतु अधिप्राप्ति नियम, 2017 (समय-समय पर संशोधित) में शिथिलीकरण एवं छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड
बैठक में सहकारी समितियों में भाई-भतीजावाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों कीकी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा समिति के कार्यों की गुणवत्ता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 के नियम-80, 81, 415, 456, 470-ए एवं 473 तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-28 एवं 47 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही उत्तराखंड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। प्रबंध समितियों
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने देहरादून में महासू देवता के नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान के अंतर्गत परिसर में निवासरत परिवारों को विस्थापित किए जाने के नीतिगत निर्णय को भी मंजूरी दी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापित करने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष किए जाने का भी कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया।