तीन अप्रैल को रात की थी कोतवाली में अराजकता, जानिए कारण

Update: 2023-04-05 14:40 GMT

हल्द्वानी: सोमवार रात कानून को हाथ में लेने वाली उन्मादी भीड़ पर कानून का शिकंजा कस चुका है। कोतवाली में हंगामा, तोड़फोड़, पुलिस कर्मियों और राहगीरों से मारपीट कर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने वाले करीब 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

ये रिपोर्ट कोतवाली हल्द्वानी के एसएसआई विजय सिंह मेहता की तहरीर पर लिखी गई है। वहीं इस बवाल के बाद एक के बाद एक पांच रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। एसएसआई विजय मेहता ने अपनी तहरीर में लिखा है कि 3 अप्रैल की रात 11 बजे सरनाकोठी भोटियापड़ाव मे आवासीय भवन में नमाज पढ़े जाने को लेकर हुए विवाद के संबंध में जफर उल्ला सिद्दीकी व इमाम मौलाना शाहिद हुसैन निवासी सरनाकोठी भोटियापड़ाव में कुछ लोगों के साथ थाने पर आए, जिनको घटना के संबंध में एफआईआर लिखने के लिए प्रबारी निरीक्षक कार्यालय में बैठाया गया व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्चाधिकारी वार्ता कर रहे थे।

इसी दौरान थाना परिसर व राष्ट्रीय राजमार्ग नैनीताल रोड पर 700-800 लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिनके द्वारा अचनाक से उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस-प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी गई। करीब साढ़े 11 बजे उक्त भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर आम जनता और वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया।

उक्त भीड़ को एसएसआई, उच्चाधिकारियों और सम्मानित व्यक्तियों की मदद से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उग्र भीड़ नहीं मानी और उग्र प्रदर्शन करते रहे। कुछ पुलिस कर्मियों ने उक्त घटना की वीडियोग्राफी का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला कर सरकारी कार्य बाधित किया और थाने के सामने नैनीताल मुख्य राजमार्ग पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया। मुख्य मार्ग पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के साथ भी मारपीट की गई, जिन्हें बमुश्किल एसएसआई और वहां मौजूद पुलिस बल ने बचाकर गंतव्य की ओर रवाना किया।

मौके पर पुलिस वालों और मौलानाओं ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद पौने 1 बजे थाना परिसर व राष्ट्रीय मार्ग को उक्त भीड़ ने खाली किया। एसएसआई ने कहा, उक्त भीड़ ने एक राय होकर लगभग 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग व थाना परिसर में अराजकता की गई। भीड़ ने थाने में रखे गमलों को तोड़ दिया गया। एसएसआई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 332, 353, 341 व 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। 

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