Rudrapur: भांजी के साथ दुष्कर्म के दोषी मामा को बीस साल की सजा

Update: 2024-09-13 14:33 GMT
Rudrapur रुद्रपुर । थाना आईटीआई में वर्ष 2019 को भांजी के साथ दुष्कर्म के दोषी मुंह बोले मामा को बीस साल की कठोर कारावास और पचास हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एफटीएससी न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 26 जनवरी 2019 को थाना आईटीआई में एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि शाम सात बजे उसके घर पर महेशपुर खेम भगतपुर मुरादाबाद निवासी अंकुर उर्फ अंशुल और शेर सिंह नाम के रिश्तेदार नशे की हालत में आए।
जब उसने बाहर जाने को कहा तो दोनों ने पानी पीने की इच्छा जताई। जब वह पानी लेने कमरे में गया और वापस लौटा तो पाया कि मुंहबोला भांजा अंकुर गायब था और जब शेर से उसके बारे में पूछा तो वह सकपकाने लगा।
थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी छह वर्षीय नाबालिग बेटी भी गायब थी और आरोपी शेर सिंह भी भाग गया। काफी खोजबीन के बाद एक घंटे के भीतर अचानक मुंहबोला भांजा यानी अंकुर उसकी छह वर्षीय बेटी को बदहवास हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। जब नाबालिग को होश आया तो उसने बताया कि मामा ने उसके साथ गंदा काम किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।
मामले की सुनवाई एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के दोषी अंकुर को बीस साल कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। जहां आदेशित किया कि राज्य सरकार पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर के तौर पर मुहैया कराए।
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