Rishikesh: नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जलक में गलत तरीके से ठेला लाइसेंस बांटने का मामला सामने आया

एक ही परिवार को दो से तीन लाइसेंस समेत कई मामले उजागर

Update: 2024-06-10 05:21 GMT

ऋषिकेश: नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जलक में गलत तरीके से ठेला लाइसेंस बांटने का मामला सामने आया है। यह खुलासा सूचना के अधिकार कानून के तहत हुआ है. इस मामले में होटल व्यवसायी, राफ्टिंग व्यवसायी, एक ही परिवार को दो से तीन लाइसेंस समेत कई मामले सामने आये हैं. एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रमुख सचिव शहरी विकास से निकाय फर्जीवाड़े की शिकायत की है और जांच की मांग भी की है.

स्वर्गाश्रम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता शिवचंद राय ने बताया कि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जैनक ने आजीविका सुरक्षा एवं हॉकिंग व्यवसाय विनियमन नियमावली 2016 के तहत गरीबों के भरण-पोषण के लिए दिए गए लाइसेंस का उल्लंघन किया है। सरकारी योजनाओं का जो लाभ पात्रों को मिलना चाहिए था वह अपात्रों को मिल रहा है। इस काम में सिविल क्षेत्र के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं. नियमों के तहत एक परिवार से एक लाइसेंस देने का नियम है. संगठन ने एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाइसेंस जारी किया है।

उन्होंने कहा कि नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन संस्था ने नियमों का उल्लंघन किया है. एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन ने प्रभावशाली होटल व राफ्ट व्यवसायियों को फुटपाथी दुकानदारों का लाइसेंस दे दिया है. इसकी जांच निकाय द्वारा की जा रही है. यदि संस्था द्वारा नियमों के विपरीत लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। - दीपक शर्मा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जैनक।

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