सूखाताल में तीन दिन में 44 अतिक्रमणकारियों को घर खाली करने के दिए गई आदेश

Update: 2022-07-12 10:29 GMT

नैनीताल न्यूज़: सूखाताल क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से 44 अतिक्रमणकारियों को तीन दिन में घर खाली करने के आदेश जारी हु़ए हैं। घर खाली नहीं करने पर इन्हें प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सूखाताल में अवैध निर्माण को धवस्त करने के लिए क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए गए भवन निर्माणों को प्राधिकरण की टीम ने चिन्हित किया है। सभी को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जगह खाली करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि नैनीताल जिले में बीते दो माह पहले से जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध तरीके से किए गए निर्माण कार्यों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन सीजन को देखते हुए जून माह में अतिक्रमण हटाने का काम रोक दिया गया था। वहीं सीजन खत्म होने पर इस पर अब एक बार फिर से सख्ती बरती जा रही है।

नैनीताल के सूखताल क्षेत्र में भी अवैध निर्माण को लेकर पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने वर्ष 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सूखाताल क्षेत्र में 44 भवन अवैध पाए गए थे। साथ ही यहां जिला विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 16 और नगर पालिका द्वारा 18 भवनों का स्वामित्व पाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए प्राधिकरण की ओर से पुलिस बल और प्रशासन का भी सहयोग मांगा गया है।

अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 44 अतिक्रमणकारियों को तीन दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए कहा गया है। यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की ओर से धवस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

– पंकज उपाध्याय, सचिव जिला विकास प्राधिकरण

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