Nainital: हाईकोर्ट ने ईओ को लावारिस कुत्तों के आतंक पर लगाई लताड

नैनीताल हाईकोर्ट ने ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए

Update: 2024-09-07 05:26 GMT

नैनीताल: नैनीताल शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वकीलों के प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले के अनुसार हाई कोर्ट के वकीलों ने नैनीताल शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की प्रार्थना की और मामले को सुनवाई के लिए मेंशन किया गया.

आपको बता दें कि जहां आम नागरिक तो परेशान हैं ही वहीं अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में आने वाले वकीलों और अधिवक्ताओं के लिए भी यह समस्या बन गई है. ये आवारा कुत्ते हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास कई लोगों पर हमला कर चुके हैं. इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा कुछ पशु प्रेमी वकीलों द्वारा की जा रही है। बिना मेडिकल जांच के उसके गले में पट्टा बांध दिया गया ताकि बचाव दल उसे उठा न सके. हाईकोर्ट के आसपास कुत्तों के काटने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, जिस पर वकीलों ने आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए पहले दायर की गई जनहित याचिकाओं का हवाला दिया है.

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. जिसके बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और ईओ समेत टीम हाईकोर्ट के आसपास लोगों को काटने वाले कुत्तों को पकड़ने में जुटी रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए पूर्व में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका को आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था. जिससे लोगों को राहत मिल सके.

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