Nainital: नैनीताल हाईकोर्ट में मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई

हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया

Update: 2024-09-21 11:29 GMT

नैनीताल: दुष्कर्म के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोप लगे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुकेश बोरा फरार है। मुकेश के वकील ने हाल ही में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिस पर शनिवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने सुनवाई की। आरोपियों की अग्रिम जमानत का सरकार और पीड़िता के वकीलों ने कड़ा विरोध किया.

अदालत ने कहा कि POCSO, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) और पीसी जमानत टिकाऊ नहीं है। साथ ही आरोपी मुकेश बोरा एक उद्घोषित अपराधी है जिसके खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया गया है. इसलिए, POCSO अधिनियम के तहत मुकेश बोरा को अग्रिम जमानत देना अनंतिम है।

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