मोहम्मद अकरम पर लगा पांच हजार का जुर्माना

Update: 2024-04-17 07:09 GMT

नैनीताल: समय पर सूचना न देने के एक मामले में अपील पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कार्यालय के डीम्ड लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य सहायक जिलाधिकारी नैनीताल ज़ैक मोहम्मद अकरम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में अपीलकर्ता अधिवक्ता वीके शर्मा ने 13 जुलाई 2023 को अपील दायर कर कहा था कि उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 157(4) के तहत अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की ओर से जमीन खरीदने के लिए 6 अक्टूबर को आवेदन किया था. 2022 में लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी, नैनीताल से अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में छह बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह सूचना उन्हें 28 फरवरी 2024 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई थी।

मामले की विभिन्न स्तरों पर सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने मामले में सूचना भेजने में देरी के लिए डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, प्रधान सहायक जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में लोक सूचना अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल को कारण बताओ नोटिस वापस लेते हुए सूचना भेजने में देरी के लिए मोहम्मद अकरम पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरटीआई मामलों में देरी या लापरवाही के खिलाफ चेतावनी भी जारी की गई।

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