अधिकारों को उपभोक्ताओं में जागरूकता कम

Update: 2023-03-17 08:16 GMT

नैनीताल न्यूज़: नैनीताल जिले में अधिकारों के लिए उपभोक्ताओं में कम जागरूकता देखने को मिल रही है. 1990 में स्थापित किए गए नैनीताल उपभोक्ता फोरम में अबतक यानि 33 साल में 7 हजार 282 मामले सामने आए. जिसमें 6 हजार 712 का निस्तारण किया जा चुका है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है, कि पिछले पांच वर्षों में मात्र साढ़े पांच सौ उपभोक्ता ही शिकायत लेकर फोरम तक पहुंचे.

वर्ष 1989 में देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई. इसके एक वर्ष बाद नैनीताल में स्थापित किए उपभोक्ता फोरम में लगातार शिकायत की जाने लगी. लेकिन अब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति कम जागरूक होते नजर आ रहे हैं. हालांकि फोरम में सबसे अधिक 2200 बैंक से जुड़े मामले सामने आए हैं. जबकि इंश्योरेंस से जुड़े मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इनकी संख्या 1800 पहुंच गई है. पर पिछले पांच वर्ष की बात की जाए तो नैनीताल में मात्र साढ़े पांच सौ मामले ही सामने आए हैं. जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह रावत सुनवाई कर रहे हैं.

ऐसे करें वाद दायर:

● उपभोक्ता की ओर से किसी भी वस्तु की खरीदारी में धोखाधड़ी पर संबंधित फर्म व कंपनी के खिलाफ फोरम में वाद दायर किया जा सकता है.

● उपभोक्ता बगैर अधिवक्ता के निजी स्तर पर भी वाद दायर कर सकता है. जिसमें उसे संबंधित खरीद की रसीद व धोखाधड़ी का शिकायती पत्र संलग्न करना होगा.

● वादी को एक रुपये से एक लाख तक की धनराशि के क्लेम पर सौ रुपये का ड्राफ्ट फोरम के नाम पर बनाना होगा. 5 लाख तक के क्लेम पर दो सौ, का बैंक ड्राफ्ट, स्व प्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा.

प्रदेश में उपभोक्ताओं की 94 शिकायतें लंबित:

उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मनाया तो जाता है लेकिन, हमारे देश, खासतौर पर यहां के पहाड़ी राज्यों में इसकी सार्थकता शायद ही सिद्ध हो रही है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-दाखिल पोर्टल बना तो दिया गया मगर, शिकायतों के निस्तारण में शायद ही दिलचस्पी ली जा रही है. उत्तराखंड में तो 271 में से केवल 17 (6.21) शिकायतों का ही निस्तारण हो सका है. ऐसी हालत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की उम्मीद करना बेईमानी होगी.

अपील:

● उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश जायसवाल ने अपील की है कि किसी भी वस्तु की खरीदारी व बिक्री में अनियमितता पर संबंधित की ओर से वाद दायर की जाए. उसे न्याय दिलाने को फोरम की ओर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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