Haridwar: चरस तस्करी पर अदालत सख्त, आरोपी को तीन साल की जेल

चरस मामले में दोषसिद्धि, आरोपी को तीन साल का कारावास

Update: 2026-07-09 10:52 GMT

हरिद्वार: करीब नौ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए एक आरोपित को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 28 मई 2017 को ज्वालापुर कोतवाली के एसआई नरेंद्र सिंह क्षेत्र में शांति व्यवस्था व संदिग्धों की तलाश में रामदेव पुलिया पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी देश रक्षक चौराहे की ओर से एक व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस कर्मियों को देख वह सकपका कर मोटरसाइकल मोड़ने का प्रयास करने लगा था। किंतु पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ कर तलाशी ली तो उसके पास से 740 ग्राम चरस बरामद हुई थी।पूछताछ में उसने अपना नाम अरविंद पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी बताया था।

पुलिस ने अरविंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अरविंद कोतीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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