Haldwani: प्रत्येक ट्रांसपोर्ट वाहन चालक के लिए जरूरी होगा यूनिक बैज

Update: 2024-08-03 06:27 GMT
Haldwani हल्द्वानी। परिवहन विभाग अब एक नई पहल करने जा रहा है जिसमें प्रत्येक ट्रांसपोर्ट वाहन चालक को एक बैज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चालक की पूरी जानकारी फीड होगी। पुलिस के सहयोग से समस्त वाहन चालकों का सत्यापन किया जाएगा जिसके बाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चालक को एक बैज जारी करेगी।
यह बैज प्रत्येक वाहन चालक के लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक बैज का एक यूनिक नंबर होगा जिसमें चालक का सारा डाटा फीड होगा और इसे दूसरे वाहन चालक को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकेगा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इस पहल से विभाग के पास समस्त चालकों का एक डाटा स्टोर होगा जिससे किसी भी घटना के दौरान आसानी से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने में भी यह योजना कारगर साबित होगी। कहा कि वाहन स्वामी की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने चालक को बैज उपलब्ध कराए।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को आरटीए के तहत परमिट की शर्तों में शामिल कर दिया जाएगा जिससे संबंधित वाहन चालक के पास बैज नहीं होने पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऑटोडीलर भी वाहन बेचने से पहले सत्यापन की जानकारी ले सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बैज प्लास्टिक या धातु का हो सकता है। संदीप सैनी की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे लागू कराने के लिए समस्त प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दिल्ली और महाराष्ट्र में काम कर रहा है सिस्टम
दिल्ली और महाराष्ट्र में पहले ही बैज को परमिट की शर्तों में शामिल कर दिया गया है और यहां वर्तमान में इसी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट वाहनों का संचालन हो रहा है। दोनों शहरों में परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट वाहन में इसे परमिट की शर्तों में अनिवार्य किया गया है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि उसी तर्ज पर यहां भी डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे आरटीए की बैठक में शामिल कर लागू कर दिया जाएगा।
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