शिक्षा विभाग ने सरकार को सौंपा अटैचमेंट नियमावली का ड्राफ्ट

Update: 2023-04-20 09:30 GMT

देहरादून न्यूज़: शिक्षा विभाग में अटैचमेंट में मनमानी नहीं चलेगी. केवल तबादला कानून में तय बीमारियां, सड़क हादसे में गंभीर घायल होने पर ही किसी शिक्षक या कर्मचारी का सुगम क्षेत्र अथवा सुविधाजनक स्थान पर अटैचमेंट होगा. शिक्षा विभाग ने विभागीय अटैचमेंट नियमावली तैयार कर शासन को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया है. संपर्क करने पर डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की.

अटैचमेंट नियमावली में कुछ और मानक भी रखे गए हैं. इसके अनुसार किसी स्कूल में महिला शिक्षक के सीसीएल पर जाने की वजह से खाली पद पर दूसरे स्कूल शिक्षक को अटैच किया जा सकेगा. डीजी के अनुसार नियमावली में अटैचमेंट की अवधि भी तय कर दी गई है. इसके अनुसार केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए ही अटैचमेंट मान्य होगा. इससे ज्यादा अवधि के अटैचमेंट नहीं दिया जाएगा.

अराजकता रोकने को बनाई है नियमावली शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 10 मार्च को शिक्षा विभाग के सभी अटैचमेंट को निरस्त कर दिया था. शिकायत मिली थी कि कई शिक्षक और कर्मचारी कई कई वर्षों से मनमाफिक स्थानों पर डटे हुए हैं. अटैचमेंट व्यवस्था को दुरुपयोग होता देख मंत्री ने शिक्षा के साथ ही अपने सभी विभाग स्वास्थ्य, सहकारिता, उच्च शिक्षा में भी अटैचमेंट को निरस्त कर दिया था. शिक्षा विभाग से ही 400 अटैचमेंट निरस्त हुए. पात्र और जरूरतमंद लोगों को अटैचमेंट का लाभ देने के लिए मंत्री ने अधिकारियों को नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे.

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