जिला अदालत ने स्थगित की शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की सजा, जानें पूरा मामला

प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज में नेपाल के छात्र की मौत के मामले में प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की दो साल की सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने स्थगित कर दिया है।

Update: 2022-07-02 05:58 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज में नेपाल के छात्र की मौत के मामले में प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की दो साल की सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट से प्रधानाचार्य संधू को मिली दो साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की राशि पर स्थगनादेश पारित किया।

मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कोर्ट के आदेश से प्रधानाचार्य संधू के साथ ही विद्यालय प्रबंधन को राहत मिली है। नवंबर 2014 में शेरवुड कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ने वाले नेपाल निवासी छात्र शान प्रजापति की मौत हो गई थी। मामले में शान की मां नीना श्रेष्ठ ने तल्लीताल थाने में प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार, सिस्टर पायल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में पुलिस की ओर से आरोपियों के विरुद्ध धारा-304 ए आईपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। 29 जून 2022 को सीजेएम रमेश सिंह की कोर्ट ने प्रधानाचार्य संधू समेत तीनों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
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