Dehradun: समान नागरिक संहिता में दत्तक ग्रहण अधिनियम को नहीं मिली जगह
समान नागरिक संहिता
देहरादून: उत्तराखंड में परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण कानून दत्तक ग्रहण अधिनियम को समान नागरिक संहिता में जगह नहीं मिली है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने इसे अपनी सिफारिशों में शामिल नहीं किया। देश में बच्चे को गोद लेने की जटिल प्रक्रिया और इसमें लगने वाले लंबे समय तथा बाल तस्करी की समस्या ने विशेषज्ञ समिति को मजबूर कर दिया।
गोद लेने से संबंधित 30 से अधिक प्रावधान: विशेषज्ञ समिति को भेजे गए विषयों में राज्य सरकार द्वारा गोद लेने का भी एक विषय था। समिति ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का अध्ययन करते समय हमने पाया कि अधिनियम में गोद लेने से संबंधित 30 से अधिक प्रावधान हैं। सभी प्रावधान महत्वपूर्ण हैं. लगभग सभी व्यवस्थाओं एवं विकल्पों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया न केवल बहुत जटिल है, बल्कि इसमें बच्चों की विकलांगता का जटिल मुद्दा भी शामिल है। सामाजिक स्तर पर कानूनी समाधान और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी बाधा बनकर उभरी है।
समिति के सामने बाल तस्करी या अवैध व्यापार का सवाल भी आया. एक्सपर्ट कमेटी ने इसे बेहद गंभीर मामला माना. समिति के सदस्य एवं नियम एवं विनियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने दैनिक जागरण से बातचीत में माना कि बाल तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर गंभीर मंथन की जरूरत है. बाल संरक्षण का यह महत्वपूर्ण विषय सामाजिक चेतना एवं संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण से, समिति ने किशोर न्याय अधिनियम के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। उत्तराखंड जनसांख्यिकीय बदलाव से जूझ रहा है। समान नागरिक संहिता की मांग में इस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद भी विशेषज्ञ समिति को जिन विषयों पर मंथन कर मसौदा तैयार करना था, उनमें यह विषय शामिल नहीं था. राज्य सरकार के स्तर पर ही इसकी कोई जरूरत नहीं है. इस संबंध में पूछे जाने पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि पारिवारिक कानूनों का एक समान कार्यान्वयन समान नागरिक संहिता के मूल में है. ऐसे में इस विषय को विशेषज्ञ समिति से दूर रखा गया. समिति ने इसे समान नागरिक संहिता के दायरे में भी नहीं माना।