कॉर्बेट पार्क के पाखरो टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज
कॉर्बेट पार्क के पाखरो टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कॉर्बेट पार्क के पाखरो टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशन चंद को मुख्य और अन्य को इस मामले में सह आरोपी बनाया है। मामले की जांच में यदि और नाम सामने आए तो उनके खिलाफ भी नामजद मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग में पाखरो टाइगर सफारी, अवैध कटान और अवैध निर्माण मामले में शासन की ओर से इजाजत मिलने के बाद सोमवार को हल्द्वानी विजिलेंस ने पूर्व आईएफएस किशन चंद सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा कर लिया।
सोमवार देर शाम तक चली प्रक्रिया के बाद विजिलेंस ने किशन चंद के खिलाफ धारा 3 ए, 3 बी वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1972, धारा 13 (1) ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और आईपीसी की धारा 420, 466, 467 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। माना जा रहा है कि यह मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले में भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध निर्माण सहित कई आरोपों पर विस्तृत जांच हो पाएगी।
पाखरो टाइगर सफारी मामले में सरकार से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को मुख्य आरोपी और अन्य को सह आरोपी बनाया गया है।