नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द

Update: 2023-07-06 12:30 GMT

हरिद्वार न्यूज़: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी आकाश की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने रद्द कर दी है.

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 में श्यामपुर क्षेत्र निवासी एक सोलह वर्षीय युवती लापता हो गई थी. काफी ढूढ़ने के बाद परिजनों को पता चला कि एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है. इसके बाद परिजनों ने आरोपी आकाश पुत्र कलवा निवासी ग्राम चिड़ियापुर श्यामपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद करते हुए परिजनों को सौंप दिया था. पीड़ित ने घर लौटकर अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी.

बताया था कि आरोपी युवक उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था. यहीं नहीं, पीड़िता ने आरोपी युवक पर उसके साथ कई बार शारीरिक दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था. पुलिस ने आरोपी युवक को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी आकाश की जमानत अर्जी रद्द कर दी है.

युवती से मिलने आए प्रेमी को बंधक बनाया

पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी धुनाई कर बंधक बना लिया. बाद में उसे पुलिस के सपुर्द कर दिया गया. पथरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा था. युवती के भाई ने युवक को पकड़ लिया और धुनाई करने के साथ ही बंधक बना लिया.

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