हरिद्वार न्यूज़: हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी सहित तीन अन्य से सरकारी रकम की वसूली नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का शपथ पत्र आना आवश्यक है.
मामले के अनुसार, मंगलौर (हरिद्वार) निवासी अमित कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष एवं तीन अन्य ने अपने पद का दुरपयोग कर करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमिताएं कीं. इसकी जांच कमिश्नर गढ़वाल ने की और आरोप सही पाए गए. जिला पंचायत अध्यक्ष को पद से बर्खास्त किया गया और पांच वर्ष तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया. उनसे छह करोड़ आठ लाख 37 हजार 676 रुपये वसूलने के आदेश दिए गए. वहीं अन्य तीन लोगों कुसुम, विजय पाल और मोहम्मद ताहिर से तीन करोड़ चौंतीस लाख बहत्तर हजार 178 रुपये वसूलने के आदेश हुए. लेकिन अब तक जिला प्रशासन द्वारा यह वसूली नहीं की गई है. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन सभी से उक्त सरकारी धनराशि वसूली जाए और इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है.