Almora अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में सख्त भू-कानून की कवायद तेज हो गई है. सीएम पूर्व में निर्देश दे चुके हैं कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि की सूची तैयार की जाए और जो लोग भू-कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. अल्मोड़ा से अभी तक 23 ऐसे मामले सामने आए हैं. जिनमें भूमि का उपयोग निर्धारित क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है. जांच में अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में मनोज बाजपेयी की खरीदी गई जमीन का नाम भी सामने आया है.
मनोज बाजपेयी ने किया उत्तराखंड भू-कानून का उल्लंघन!
मिली जानकारी के अनुसार मनोज बाजपेयी ने साल 2021 में अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में करोड़ों रुपए की जमीन खरदी थी. लेकिन जांच में ये खुलासा हुआ कि वह भूमि उत्तराखंड के भू-कानून के तहत निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं खरीदी गई थी. जिला प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए न्यायालय और राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है. बता दें इससे पहले चितई क्षेत्र में एक उद्योगपति के भूमि खरीदने का मामला सुर्ख़ियों में रहा था.
पूर्व में सामने आया था उद्योगपति के भूमि खरीदने का मामला
जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने उस भूमि को बैनामा अमान्य कर भूमि को जब्त कर लिया था. उद्योगपति ने कुमाऊं कमिश्नर से राहत की अपील की थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि प्रशासन इन मामलों में तेजी से जांच कर रहा है. कुछ मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कई मामलों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है.
सीएम धामी के निर्देश में बाद सख्त भू-कानून की कवायद शुरू
प्रदेश में लगातार उठ रही भू-कानून की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 सितंबर को आदेश दिए थे कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की बिना अनुमति खरीद के प्रविधान का उल्लंघन करने और एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अलग-अलग नाम से निर्धारित से अधिक भूमि खरीद करने के प्रकरणों की जांच होगी.