Uttar Pradesh: गैंगरेप के युवकों को मिली सजा

Update: 2024-07-12 04:10 GMT
Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश  उत्तर प्रदेश के आगरा में दो साल पहले नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को बेहद कड़ी सजा मिली है. प्रतिवादियों को अब जेल में इतना वक्त गुजारना होगा कि उनकी रूह कांप जाएगी. आगरा की एक विशेष अदालत ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के चार आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने इन चारों आरोपियों पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आरोपियों ने लड़की का ब्लैक वीडियो बनाया
आरोपी ने न सिर्फ लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि इस घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे धमकी भी दी. यौन अपराधों से बच्चों की विशेष सुरक्षा (POCSO) न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने जुलाई 2022 के मामले में आरोपी को कोई राहत नहीं दी है। न्यायाधीश ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मुकीम (उर्फ इरशाद उर्फ ​​उस्मान अली), इजराइल और मौसम को सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. जज ने जघन्य
घटना
को अंजाम देने वालों पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 जुलाई, 2022 को प्रतिवादी ने एक अश्लील वीडियो बनाया जिसमें नाबालिग ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया, और इसे ऑनलाइन वितरित करने की धमकी दी। आरोपी ने नाबालिग के माता-पिता को भी जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का एक वीडियो प्रसारित किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजक कार्यालय के अनुसार, पीड़िता के पिता के अनुरोध पर मामला शुरू किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में लाया गया, जिसके बाद सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुनाया गया.
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