बरेली। फर्जी वाहन दर्शाकर बीमा के लिए क्लेम करना कई लोगों को भारी पड़ गया। जांच में दोषी पाए जाने पर एसआईटी के उप निरीक्षकों की ओर से थाना कोतवाली में अधिवक्ता समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई के निवासी हैं।
एसआईटी के उपनिरीक्षक संजय वर्मा ने कोतवाली में बदायूं के बिसौली के गांव गुलड़िया की रीना देवी, एक अधिवक्ता और गवाह हसन खां निवासी सनैया रानी थाना सीबीगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उपनिरीक्षक ने बताया कि दिनेश कुमार की मौत 20 नवंबर 2011 को हुई थी। इस प्रकरण में रिपोर्ट में चार पहिया वाहन का जिक्र किया था।
विवेचक वाहन को ट्रेस नहीं कर सके, लेकिन वादिनी रीना देवी ने कार का नंबर दे दिया। कार नवाबगंज थाना क्षेत्र के दीन मोहम्मद की थी, जबकि घटना के वक्त दीन मोहम्मद बदायूं गए ही नहीं थे। जांच में तथ्य फर्जी पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
शाहजहांपुर के गांव कासिम नगला निवासी विमला देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2011 को उनके पति महेन्द्र पाल रिश्तेदार रामसरन व सूरजपाल के साथ मदनापुर से गांव कासिमनगला थाना कलान जा रहे थे। रास्ते में कुदैया के पास तेज गति से आ रहे टैंकर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में तीनों की मौत हो गई।
एसआईटी के उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच में प्रकरण में तथ्य गलत पाए गए। इसमें अन्य वाहन के चालक गुलामुद्दीन, गवाह रामकिशन और मृतक महेन्द्रपाल की पत्नी विमला देवी ने गलत तथ्य दर्शाए थे। इस प्रकरण में उप निरीक्षक एसआईटी सुनील कुमार सिंह की ओर से विमला देवी, रामकिशन और गुलामुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जांच में पाया गया कि खड़े टैंकर से बाइक टकराई थी। इसी प्रकरण में मृतक रामसरन की पत्नी शकुंतला निवासी गांव पचदेवरा हरदोई, विटोली देवी निवासी गांव कुनिया जमालपुर थाना मदनापुर शाहजहांपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।