मेरठ के 14 दिन बाद हुई पत्नी-सौतेली की बेटी की हत्या
बाद हुई पत्नी-सौतेली की बेटी की हत्या
उत्तरप्रदेश पत्नी और सौतेली बेटी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने कोर्ट मैरिज के 14 दिन बाद ही महिला और उसकी आठ वर्षीय बेटी की हत्या कर शव को फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.
सीओ खुर्जा वरूण कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 मार्च को अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जरारा के जंगल में आठ वर्षीय बच्ची का शव मिला था. बच्ची की शिनाख्त नाजिश पुत्री साबू निवासी ग्राम बझेड़ा थाना कपूरपुर जनपद हापड़ के रूप में हुई. पुलिस ने साबू से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसकी पत्नी नजराना ने प्रेम प्रसंग के चलते ग्राम भूल्लनगढ़ी थाना अरनिया निवासी कफील उर्फ कपिल खान के साथ हापुड़ में 14 मार्च को कोर्ट मैरिज कर ली थी. कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी के घर में कलह करने पर पति ने फूफा इकबाल निवासी जाकिर कालोनी थाना धौलाना हापुड़ और गांव के ही तरीकत के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.
हाजी इकबाल की संपत्ति की कुर्की पर लगाई अंतिम मुहर
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की अभी तक अनंतिम तौर पर कुर्क की गई 506 करोड़ की संपत्ति पर डीएम की अदालत ने अंतिम मुहर लगा दी. साथ ही लखनऊ, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर में कुर्क संपत्ति के प्रशासकों से कहा गया है कि वह उसे सुरक्षित रखते हुए राज्य हित में बेहतर प्रयोग करें.
दरअसल, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है. इसके चलते डीएम की अदालत द्वारा जारी आदेश 17 जून 23 के द्वारा पूर्व एमएलसी और उनके परिवार के सदस्यों की 506 करोड़ की संपत्तियों को अनंतिम तौर पर कुर्क किया गया था. राजस्व अदालत ने 90 में संपत्ति कुर्क पर आपत्तियां मांगी थीं.
80 लोगों को छूट दी 80 लोग ऐसे थे,जिन्होंने इस कुर्क संपत्ति में ही उनके 50 या फिर 70 गज के प्लाट और मकान थे. सरकार की मंशा के मुताबिक गरीबों का ध्यान रखते हुए उनकी संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया. कोर्ट रोड पर भी पूर्व एमएलसी की संपत्ति है. इन संपत्तियों का निस्तारण हाईकोर्ट के अधीन रहेगा.