UTTARPRADESH : संपत्ति विवाद में एक भाई ने की दूसरे भाई की हत्या

Update: 2024-07-17 04:38 GMT
UTTARPRADESH : मसूरी के गांव काजीपुरा में संपत्ति विवाद में भाई की हत्या MURDER  के मामले में कोर्ट COURT  ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि मसूरी क्षेत्र के गांव काजीपुरा में रहने वाले विपिन का उसके भाई दुष्यंत के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था । 11 अप्रैल 2019 को इसी विवाद में दुष्यंत ने अपने साथियों FRIENDS के साथ मिलकर विपिन पर हमला किया था। हमले में विपिन के गोली लगी थी। अस्पताल HOSPITAL में विपिन की मौत हो गई। मामले की विपिन के भाई संजय कुमार ने दुष्यंत, इंद्रवीर, आदित्य, अलका और आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस POLICE ने रिपोर्ट REPORT के आधार पर सभी आरोपियों CRIMINAL गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 10 कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को दोषी करार दिया है। कोर्ट COURT ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को आजीवन LIFETIME कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्यंत पर 51 हजार रुपये, इंद्रवीर और आदित्य पर 41-41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि अलका और आर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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