उत्तर-प्रदेश: बिना जिरह वापस लौटा गवाह, बचाव पक्ष ने मांगा समय, 22 जुलाई को होगी सुनवाई

पढ़े पूरी खबर

Update: 2022-07-18 16:54 GMT
करीब 31 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के लिए सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय को बिना जिरह वापस लौटना पड़ा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में जिरह से पहले प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन मुकदमे की मूल पत्रावली के मुआयने और एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो से जुड़े कागजात मंगवाने की मांग की। अब मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होगी।
विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में गवाह विजय कुमार पांडेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जानी थी। इसके पूर्व ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पूर्व प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने व एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिकल लीगो संबंधित प्रपत्र मंगवाने के बाबत समय देने की मांग की।
इस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई नियत कर दी।
Tags:    

Similar News

-->