Savarkar के खिलाफ टिप्पणी को लेकर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया
Lucknow लखनऊ: स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देकर लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने के मामले में शुक्रवार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 10 जनवरी, 2025 को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) आलोक वर्मा ने स्थानीय वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने पाया कि गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।
एसीजेएम ने 14 जून, 2023 को शिकायत को खारिज कर दिया, लेकिन पुनरीक्षण अदालत ने 3 अक्टूबर, 2024 को अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया और शिकायत में रिकॉर्ड पर आई सामग्री और गवाहों के बयानों के आधार पर नया आदेश पारित करने के लिए मामले को एसीजेएम को वापस भेज दिया। पूछताछ में पुलिस ने पुष्टि की कि गांधी ने महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ “आपत्तिजनक” बयान दिया था और इसे टेलीविजन और अन्य संचार माध्यमों पर प्रसारित किया गया था।
मामले में शिकायत में कहा गया है कि 17 नवंबर, 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने सावरकर के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की, जिससे सांप्रदायिक विद्वेष फैला, आदेश के अनुसार। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी ने सावरकर को “अंग्रेजों का सेवक कहा, जिन्हें उनसे पेंशन मिलती थी” और उनकी छवि खराब करने के लिए मीडियाकर्मियों को पर्चे बांटे। समन आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा, “प्रस्तुत सामग्री दर्शाती है कि गांधी की टिप्पणी, जिसे टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया गया, का उद्देश्य नफरत और दुश्मनी फैलाना था, जिससे देश की एकता कमजोर हुई।”