उत्तर-प्रदेश: पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, पति को सात साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना

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Update: 2022-06-30 13:23 GMT
हमीरपुर जिले में गैर इरादतन हत्या के करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम गोयल की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर हत्यारोपी पति को सात वर्ष की कैद व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
बिवांर थाना क्षेत्र के रतौली गांव निवासी पीड़ित भाई रामलाल प्रजापति ने पुलिस को बताया कि उसका भाई आरोपी रामरतन की पत्नी सितलिया (53) से किसी बात को लेकर आठ अक्तूबर 2016 को विवाद हो गया। आरोपी भाई के पांच बच्चे है, जिनमें चार लड़कियां और एक लड़का है। तीन लड़कियों की शादी कर चुका है। लड़का गोविंदा 22 वर्ष और लड़की 18 वर्ष घर में रहते हैं।
उन्होंने बताया कि घटना के समय लड़की रेखा स्कूल चली गई थी। लड़का खेलने चला गया था। करीब 12 बजे उसकी भाभी घर के अंदर स्नान कर रही थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जिससे नाराज होकर गुस्से में आकर आरोपी भाई ने बगल में पड़ी बांस की लाठी से भाभी को पीट दिया। इससे उनके सिर पर गहरी चोंट आई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति रामरतन को दोषी करार देते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में सात वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित किए जाने का आदेश दिया है।
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