उत्तर प्रदेश : 15 साल जेल में बिताने वाले कैदी की जमानत पर रिहाई का निर्देश
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध के लिए 15 साल जेल में बिताने वाले महोबा के कल्लू उर्फ जय कुमार को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि सजा के खिलाफ उसकी अपील को तीन माह बाद सुनवाई के लिए पेश किया जाए।कोर्ट ने जुर्माने पर भी रोक लगा दी है और सीजेएम महोबा को आदेश की जानकारी जेल में सजा काट रहे कैदी को देने को कहा है। महोबा की सत्र अदालत ने मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद में हत्या केस में याची को 15 साल दो माह 14 दिन की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले हाईकोर्ट से तीन बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। चौथी बार दाखिल अर्जी को सौदान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा को सुनकर दिया है। सौदान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा के खिलाफ 10 साल से अपील लंबित हो और अभियुक्त 14 साल की सजा भुगत चुका हो तो जमानत पर रिहा किया जाए।
source-hindustan