उत्तर-प्रदेश: प्रशासन ने रोकवाया बाल विवाह, विधिक कार्रवाई शुरू

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Update: 2022-07-15 16:25 GMT
ज्ञानपुर। औराई कोतवाली क्षेत्र के घोसिया नगर के चौधरी मोहल्ले में शुक्रवार को यूनिसेफ, बाल कल्याण समिति और महिला कल्याण विभाग ने हो रहे एक बाल विवाह को रोकवा दिया। पुलिस के सहयोग से अब सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाल विवाह के रोकथाम के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग निर्धारित उम्र से पहले ही विवाह करना चाहते हैं। शुक्रवार को बाल विवाह की सूचना मिलने पर यूनिसेफ मिर्जापुर टीम के सत्यवान, 1098 के विनय पाठक, सीडब्ल्यूसी की संगीता खन्ना, पंकज मालवीय आदि घोसिया के चौधरी मोहल्ला पहुंचे। संगीता खन्ना ने बताया कि वर-वधू की उम्र 18 और 21 साल से कम थी। जिस पर शादी रोकवाई गई। बताया कि बाल विवाह करने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता-पिता, भाई-बहन, परिवार, बराती, सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिंटर्स, ब्यूटी पॉर्लर, हलवाई, मैरिज गार्डन, घोड़ी और बैंड बाजे वाले, कैटरर्स, धर्मगुरु, पंडित, मुखिया के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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