उत्तर प्रदेश : टीडीएस जमा न किया तो होगी 7 साल की कैद

Update: 2022-06-20 17:29 GMT

जनता से रिश्ता : आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायफल क्लब में कोषागार और आयकर विभाग की ओर से सोमवर को टीडीएस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के आहरण अधिकारी समेत कंपनियों के प्रतिनिधि व उद्यमी मौजूद रहे।आयकर अधिकारी टीडीएस (प्रथम) राजेश कुमार ने कहा कि सही समय पर टीडीएस व टीसीएस रिटर्न न भरने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। यदि टीडीएस जमा नहीं किया गया तो तीन माह से सात साल तक की जेल का प्रावधान है। टीडीएस स्टेटमेंट जमा न करने पर विलंब शुल्क के रूप में प्रतिदिन 200 रुपए देना पड़ता है। इस दौरान आयकर अधिकारी टीडीएस 2 अखिलेश चन्द्र सिन्हा,

मुख्य कोषाधिकारी एसके गौतम, कोषाधिकारी पूजा, विपिन द्विवेदी, आयकर निरीक्षक कुमार गौरव, वरिष्ठ कर सहायक वरुण कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
सोर्स-hindustan


Tags:    

Similar News

-->