जमशेदपुर न्यूज़: मानगो नगर निगम के तहत हाउसिंग सोसाइटियों में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जुर्माना भी जोड़ दिया गया ह, जिससे फ्लैट ऑनर में रोष है. होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए शिविर लगाने पर हो हंगामा हो रहा है. इस बवाल को देखते हुए नगर निगम ने भी नगर विकास विभाग को सुझाव भेजा हैं, ताकि विवादों को निपटाया जा सके.
मानगो नगर निगम में दो सौ से अधिक सोसाइटी है, जिसमें लगभग सौ सोसाइटियों के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, जिनके पास है, उन्होंने सत्यापन नहीं किया है. इसके चलते रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जुर्माना भी जुड़ रहा है. लोगों का मानना है कि मानगो नगर निगम के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की सटीक जानकारी नहीं है, जिसके चलते इस तरह की परेशानी हो रही है. होल्डिंग टैक्स के साथ 50 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जुर्माना जोड़ दिया जा रहा है. बिल्डर के हिस्से के काम का जुर्माना फ्लैट ऑनर पर लगाया जा रहा है.
कुछ ही सोसाइटियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जुर्माना जुड़कर आ रहा है. इसका करेक्शन करा लिया जाएगा. जुर्माना माफ कराना अधिकार क्षेत्र में नहीं है. बिल्डरों को भी नोटिस जारी किया जाएगा. लोगों के सुझाव विभाग के पास भेजे जाएंगे, जो भी सुझाव आएगा, उसे लागू किया जाएगा.
-सुरेश यादव, कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम
रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य नगर निगम
मानगो नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र में घरों, अपार्टमेंट व मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए अपील की गई है. कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने जारी निर्देश में कहा कि नगरपालिका अधिनियम के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है.
नोटिस की भाषा पर सोसाइटी ने जताई आपत्ति नगर निगम ने सोसायटियों को एक पत्र भी भिजवाया है, जिसमें लिखने की शैली को लेकर सोसाइटी के अधिकारी और लोगों में रोष था.
जिस सोसाइटी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सर्टिफिकेट मिला है, उसके भी फ्लैट ऑनर को जुर्माना लगाया जा रहा है. जुर्माना लगाकर परेशान किया जा रहा है.
आरपी सैनी, दलमा एनक्लेव
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना बिल्डर का काम है, इसके लिए भी फ्लैट मालिकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. यह उचित नहीं है. इस पर विभाग को विचार करना होगा.
मनोज कुमार, आस्था सिटी