Saharanpur सहारनपुर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नानौता देहात ग्राम प्रधान सुश्री नीरज सिंह के आवास पर एक सरकारी स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मकान को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया।
यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) डॉ. पूर्वा शर्मा और क्षेत्राधिकारी शशि प्रकाश की उपस्थिति में की गई। 1,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बने इस मकान के एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित भूमि पर निर्मित होने की पुष्टि हुई। उच्च न्यायालय ने मामले की समीक्षा करते हुए, अतिक्रमित संरचना को सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से निर्मित मानते हुए, भूमि को तत्काल खाली करने का निर्देश दिया था।
इस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
इस मामले पर बात करते हुए एसडीएम डॉ. पूर्वा शर्मा ने कहा, "यह मकान सरकारी स्कूल के लिए आरक्षित लगभग 1,000 वर्ग मीटर ज़मीन पर बना था। तहसीलदार ने पहले ही बेदखली का नोटिस जारी कर दिया था। निवासियों ने इस नोटिस के ख़िलाफ़ ज़िला कलेक्टर कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अपील खारिज हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने संपत्ति बेदखल करने के स्पष्ट आदेश जारी किए थे। आज की कार्रवाई उन्हीं आदेशों के अनुपालन में की गई है।"