यूपी: मदरसा बोर्ड ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के 'हस्तक्षेप' पर आपत्ति जताई

Update: 2022-11-04 07:48 GMT
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य में मदरसों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है, जिससे इन संस्थानों में बेचैनी की स्थिति पैदा हो गई है. बोर्ड के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा: "राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मदरसों का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं।
"1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद, मदरसों के सभी काम, जो तब तक शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित थे, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था।" बाद में, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004, के माध्यम से बनाया गया था। जिसे उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियम 2016 बनाया गया था। तब से जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बने।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 एवं विनियम 2016 में की गई व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किसी मदरसे का न तो निरीक्षण किया जाएगा और न ही नोटिस दिया जाएगा।

सोर्स - IANS 

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