UPPSC अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रही यूपी सरकार, उनकी मांगें जायज: Akhilesh Yadav
Uttar Pradesh कानपुर : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और उस पर "उनके भविष्य से खेलने" का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया और इसे जायज बताया।
उन्होंने कहा, "वे प्रयागराज में नौकरी मांगने आए युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। वे अपनी पढ़ाई के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि सरकार उनके भविष्य से खेल रही है। अभ्यर्थियों की मांगें जायज हैं।"
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तैयारी कर रहे छात्रों ने बुधवार को प्रयागराज में यूपीपीएससी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन कैंडल मार्च निकाला। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपीपीएससी परीक्षाएं, खास तौर पर प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएं। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद बुलडोजर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पर भी जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वे असंवैधानिक लोग हैं। इस फैसले के बाद बुलडोजर बंद होना चाहिए।" गौरतलब है कि जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा लगातार बुलडोजर कार्रवाई के कारण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' का तमगा मिला था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया, "कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है। कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा।" (एएनआई)