UP: तालाब में जहर डालने के मामले में गवाह की हत्या के लिए चार को आजीवन कारावास

Update: 2024-10-06 14:44 GMT
Bareilly, UP,बरेली, उत्तर प्रदेश: यहां की एक अदालत ने एक तालाब में जहर डालने से बड़ी संख्या में मछलियों के मरने के मामले में गवाह रहे एक व्यक्ति की हत्या के लिए चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव Additional District Government Advocate Santosh Srivastava ने रविवार को बताया कि रईस मोहम्मद नामक व्यक्ति ने 2017 में यहां भुट्टा थाना क्षेत्र के लाडपुर गांव में छोटे खां के तालाब में जहर डालकर मछलियों को मारने के आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। तालाब में जहर डालने के आरोपी भूरे खां ने रईस मोहम्मद से इसी बात को लेकर रंजिश रखी थी। श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई 2017 को उसने अपने भाइयों इबरार, कलुआ खां और इरफान तथा लल्ला जान नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर रहीस मोहम्मद पर उस समय गोलियां चलाईं, जब वह भगवंतापुर गांव से कुछ सामान खरीदकर घर लौट रहा था।
देसी पिस्तौल से चलाई गई गोलियों की चपेट में आने से मोहम्मद मोटरसाइकिल से गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने उसे घसीटकर खेत में ले जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने शनिवार को भूरे खां, इबरार, कलुआ खां और लल्ला जान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि पुलिस ने मामले में एक अन्य आरोपी इरफान का नाम कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से हटा दिया था। लेकिन कोर्ट ने इरफान को भी तलब किया और कहा कि चार्जशीट से बाहर रखे गए आरोपी को भी बुलाने का अधिकार उसे है। उसके खिलाफ भी केस चलेगा। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए चार्जशीट से बाहर रखे गए आरोपी को भी तलब किया जाना चाहिए। श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव पक्ष ने कहा कि इरफान बीमार है, लेकिन कोर्ट ने हाजिरी से छूट की उसकी याचिका खारिज कर दी और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
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