UP: दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाने के मामले में 70 वर्षीय महिला को उम्रकैद
Maharajganj महाराजगंज: स्थानीय अदालत ने दहेज की मांग को लेकर अपनी बहू को आग लगाने के मामले में 70 वर्षीय महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।अधिकारी के अनुसार अदालत ने आरोपी कौशल्या पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह घटना 20 दिसंबर, 2017 को गुगली थाना क्षेत्र के अमोढ़ा में हुई थी।
मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी 23 वर्षीय बहू आरती गौर की हत्या करने के मामले में कौशल्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि एफआईआर के अनुसार कौशल्या ने गौर पर तेल डालकर आग लगा दी थी।मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता जय प्रकाश गौर ने इस संबंध में कौशल्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
मुकदमे के दौरान वकील की ओर से नौ गवाहों की जांच की गई और मिश्रा ने संभावित अपराधियों को ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग पीठ के समक्ष की। इसी तरह की एक घटना में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के महानगर थाना अंतर्गत मकदूम नगर में 13 साल पहले अपनी बहू को जिंदा जलाने के आरोप में परिवार के सात सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।