लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया है। आशीष की रिहाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद हुई है। आशीष मिश्रा को जेल के पिछले गेट से बाहर ले जाया गया। जिसके बाद वह अपने आवास पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आशीष एक सप्ताह के बाद कहां स्थानांतरित होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिश्रा को जेल से रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। अदालत ने आदेश दिया था, याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट को अपना पासपोर्ट दे और मुकदमे की कार्यवाही के लिए अपनी उपस्थिति के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को उस क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी जहां वह स्थानांतरित होता है।
अदालत ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को गवाहों को प्रभावित करने के खिलाफ चेतावनी भी दी, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा। मामले में आगे के निर्देश के लिए अब 14 मार्च को फिर से मामले की सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा उस समय भड़की भी जब किसान भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे।
यूपी पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष बैठा था। इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।