नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को बीस साल की जेल,12 हजार का जुर्माना

Update: 2024-05-19 09:09 GMT
 मुरादाबाद : पाकबड़ा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत मुलजिम को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पाकबड़ा थाने में 22 मई 2022 को 17 वर्षीय किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि पाकबड़ा के मौढ़ा तैय्या निवासी विवेक उर्फ ओंकार रास्ते में आते जाते उसे रोक कर छेड़खानी करता था।
 आरोपी बात करने के लिए दबाव बनाता था। 8 मार्च 2020 को विवेक उर्फ ओंकार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवक पीड़िता को पिता और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करता रहा। 22 मई को फिर से विवेक ने उसे बुलाया था।
पीड़िता के मना करने पर उसे बुरी तरह मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि इस मामले बचाव पक्ष ने गांव की रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात अदालत में
कही, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर पाए। पीड़िता ने आरोपी विवेक उर्फ ओंकार के खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए, जिन्हें साबित भी किया। अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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