तीन तलाक का मामला: जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, मिली अंतरिम जमानत
तीन तलाक के मामले में जेल भेजे गए आरोपी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को 24 घंटे बाद अंतरिम जमानत मिल गई
आगरा के थाना मंटोला में दर्ज तीन तलाक के मामले में जेल भेजे गए आरोपी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को 24 घंटे बाद अंतरिम जमानत मिल गई। इस पर उन्हें शुक्रवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी पुष्टि जेल प्रशासन ने की। आरोपी पति की रिहाई की जानकारी से नगमा का परिवार दहशत में आ गया है।
मंटोला के ढोलीखार निवासी चौधरी बशीर के खिलाफ पत्नी नगमा ने तीन तलाक बोलकर घर से निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा थाना ताजगंज में जान से मारने की धमकी का लिखाया था। पुलिस ने गुरुवार को पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था।
100 बंदियों की बैरक में रखा गया था
कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। कोर्ट ने चौधरी बशीर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। जेल सूत्रों के मुताबिक, रातभर चौधरी बशीर सो नहीं सके। उन्हें सौ बंदियों की बैरक में रखा गया था। शुक्रवार सुबह उन्होंने चाय पी और खाना भी खाया।
जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलौनिया ने बताया कि आरोपी चौधरी बशीर को अंतरिम जमानत पर शाम तकरीबन पौने सात बजे रिहा कर दिया गया। क्योंकि केस में जो धारा लगी थी, उनमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान था। सात साल तक की सजा वाले केस के बंदियों को हाई पावर कमेटी अंतरिम जमानत दे रही है। इस आधार पर चौधरी बशीर को रिहा किया गया।
पत्नी बोली- चौधरी बशीर जैसों के लिए तीन तलाक कानून
पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पत्नी नगमा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसमें कहा था कि मैं तीन तलाक कानून के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूं।
इस कानून से ही आरोपी चौधरी बशीर को जेल भेजा गया। यह कानून चौधरी बशीर जैसे लोगों के लिए ही है। इससे महिलाओं को ताकत मिली है। उसकी जंग अभी जारी रहेगी। केस में हाईकोर्ट तक पैरवी करेंगी। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।