लखीमपुर-खीरी। थाना निघासन क्षेत्र में दो सगी बहनों से दुष्कर्म व हत्या मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने अपचारी को दोषी पाया है। प्रधान मजिस्ट्रेट रवि पांडेय सदस्य हरेराम व रंजना देवी ने किशोर अपचारी को तीन साल की सजा व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
साथ ही किशोर अपचारी को राजकीय सुधार गृह इटावा भेजे जाने के भी आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अखिलेश प्रकाश व विजय कुमार ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को थाना निघासन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की दो सगी नाबालिग बहनों की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शवों को पेंड़ से लटका दिया गया था।
मृतक किशोरियों की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान भेजा था। जिसमें दो किशोर भी थे। एक अभियुक्त किशोर घोषित होने के कारण उसकी पत्रावली परीक्षण के लिए किशोर बोर्ड भेज दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादिनी मुकदमा समेत आठ गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर प्रधान मजिस्ट्रेट व बोर्ड के सदस्यों ने किशोर अपचारी को तीन साल के कारावास व 37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।